Pension Yojana Haryana : हरियाणा सरकार ने ‘बाल सहायता योजना’ की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से 21 वर्ष से कम उम्र के असहाय बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी पारिवारिक आय 2,00,000 रुपए से कम है और जिनके माता-पिता नहीं हैं या वे किसी कारणवश उनसे अलग हो गए हैं।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज Pension Yojana Haryana
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले बच्चों को कई प्रकार के दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, और हरियाणा में पांच वर्षों की निवास का प्रमाण पत्र। यदि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो बच्चे या उनके अभिभावक हरियाणा में रिहायशी हलफनामा भी जमा करा सकते हैं।
पेंशन योजना के तहत आर्थिक मदद
इस योजना के अंतर्गत, पात्र बच्चों को हर महीने 1850 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह धनराशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे अपनी शिक्षा और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित कॉपी जमा करनी होती है।
कौन नहीं उठा सकता लाभ ?
यदि कोई बच्चा पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। यह नियम उन परिवारों पर लागू होता है जो पहले से सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।