Wine Shop Closed: हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही एक, दो और 12 मार्च को पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान न केवल शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा, बल्कि सभी प्रकार के मदिरा पान स्थल भी बंद रहेंगे। यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वच्छ बनाए रखने के लिए लिया गया है।
आबकारी विभाग के निर्देश और उनका प्रभाव Wine Shop Closed
आबकारी विभाग ने नगर निगम क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, जहां चुनाव होने हैं। इन क्षेत्रों से 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी शराब की दुकानों, बार और पब को भी बंद रखा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों और प्रभाव को रोकना है।
उल्लंघन पर कार्रवाई Wine Shop Closed
जो भी व्यक्ति या संस्थान इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द करने से लेकर जुर्माने तक शामिल हैं। आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस धारियों को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया है और सख्त हिदायतें जारी की हैं कि वे इस अवधि में किसी भी प्रकार की गतिविधि न करें जो इन नियमों का उल्लंघन करती हो।
चुनाव प्रचार का समापन और मतदान की तैयारी
हरियाणा में चुनाव प्रचार बंद होने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं से सीधे संपर्क में जुट गए हैं। मतदान की पूर्व संध्या पर वे घर-घर जाकर अपने प्रचार को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बीच, शराबबंदी के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि मतदान कार्यवाही किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।