Traffic Rule: रांची ट्रैफिक पुलिस अब गाड़ियों में नेम प्लेट लगाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरतने जा रही है. शुक्रवार को ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया. जिसमें स्पष्ट किया गया कि अब वाहन चालकों को गाड़ी के शीशे पर नेम प्लेट लगाना महंगा पड़ सकता है. पुलिस ने कहा है कि सिर्फ चालान काटना ही नहीं. बल्कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-179 (1) के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
किन गाड़ियों पर लगेगा प्रतिबंध?
ट्रैफिक पुलिस के आदेश के अनुसार कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी पर “कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय” जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता है. इस आदेश का मकसद सड़क पर अनुशासन बनाए रखना और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना है.
सरकारी अधिकारियों को मिली छूट
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष प्राधिकारों को इस नियम से छूट दी गई है. उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बीडीओ और सीओ जैसे सरकारी अधिकारी अपनी गाड़ी में नेम प्लेट का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन अगर इन अधिकारियों की गैरमौजूदगी में कोई अन्य व्यक्ति उस वाहन का इस्तेमाल करता है, तो उसे नेम प्लेट को ढकना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
रांची ट्रैफिक पुलिस अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर और भी सख्ती से कार्रवाई करेगी. पुलिस ने कहा है कि जो वाहन चालक इस नियम का पालन नहीं करेंगे. उनके खिलाफ न केवल चालान काटा जाएगा. बल्कि कानून के अनुसार और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
वाहन चालकों के लिए पुलिस की अपील
रांची ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षित यात्रा करें. पुलिस ने कहा कि इन नियमों को लागू करने का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं है. बल्कि लोगों को ट्रैफिक अनुशासन के प्रति जागरूक करना भी है.
नेम प्लेट हटाने को लेकर क्या करें वाहन चालक?
अगर किसी वाहन चालक की गाड़ी पर शीशे में नेम प्लेट लगी हुई है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार अब विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा. जिसमें उन वाहनों की जांच की जाएगी जो इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं.
नियमों का पालन न करने पर क्या होगी सजा?
यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. पुलिस का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके.
ट्रैफिक पुलिस की नई व्यवस्था से आम जनता पर प्रभाव
इस नए नियम से आम जनता को सतर्क रहना होगा. यदि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी नहीं है, तो वह अपनी गाड़ी पर किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा सकता. पुलिस का कहना है कि यह कदम उन लोगों के खिलाफ उठाया गया है जो अपनी गाड़ियों पर गलत तरीके से नेम प्लेट लगाकर विशेषाधिकार का गलत फायदा उठाते हैं.
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश
- गाड़ी के शीशे पर किसी भी तरह का बोर्ड या पट्टा लगाने पर रोक लगाई गई है.
- प्राइवेट वाहन में सरकारी या प्रशासनिक पदनाम वाले नेम प्लेट का उपयोग करना दंडनीय अपराध होगा.
- ट्रैफिक पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी.
ट्रैफिक पुलिस की सख्ती से क्या होगा फायदा?
इस फैसले से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और फर्जी नेम प्लेट का उपयोग कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगेगी. इसके अलावा सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी. क्योंकि अनुशासनहीनता पर लगाम लगेगी.