Dry Days: हरियाणा सरकार ने नगर निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य में कई स्थानों पर तीन दिन तक शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. इस फैसले के तहत, जहां-जहां चुनाव होंगे. वहां 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री नहीं होगी. सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
आबकारी विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश
आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नगर निकाय क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहे हैं. वहां से तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब बंद रहेंगे. यह प्रतिबंध मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन लागू रहेगा. इन दिनों शराब बेचने या परोसने पर पूर्णत: रोक होगी. यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
किन दिनों और किन क्षेत्रों में रहेगा प्रतिबंध?
हरियाणा में इस बार नगर निकाय चुनावों के चलते तीन महत्वपूर्ण दिनों पर शराब की बिक्री पर रोक रहेगी:
- 1 मार्च 2025 – मतदान से एक दिन पहले
- 2 मार्च 2025 – मतदान के दिन
- 12 मार्च 2025 – मतगणना के दिन
यह प्रतिबंध उन सभी इलाकों में लागू होगा जहां चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है.
कौन-कौन से निकाय चुनाव में शामिल?
हरियाणा में 7 नगर निगमों और 40 नगर निकायों में 2 मार्च 2025 को मतदान होगा. वहीं पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी. सभी जगहों पर नतीजे एक साथ 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग के निर्देश के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है.
कानून तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या व्यापारी इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी. शराब बेचने या परोसने पर लाइसेंस रद्द करने और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. प्रशासन की टीमें इस पर नजर बनाए रखेंगी और कोई भी उल्लंघन सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
आचार संहिता लागू, चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर
नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही हरियाणा में आचार संहिता लागू हो गई है. इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब वितरण, धनबल और बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिए सख्ती बरती जा रही है. चुनाव आयोग ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करें.
मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान की अपील
चुनाव आयोग और प्रशासन ने राज्य के मतदाताओं से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान में भाग लेने की अपील की है. मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन से बचने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है. प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे चुनाव संहिता का पालन करें और स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग दें.