Holiday: पंजाब सरकार ने 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य में आरक्षित अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा. लेकिन यह एक गजटिड अवकाश नहीं है. इसका मतलब है कि सरकारी कार्यालयों में कामकाज सामान्य रूप से चलेगा और यह छुट्टी अनिवार्य नहीं होगी.
क्या होता है आरक्षित अवकाश?
आरक्षित अवकाश वह होता है, जिसे सरकारी कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष में दो बार ले सकते हैं. इस प्रकार की छुट्टियां सरकार द्वारा सूचीबद्ध होती हैं. लेकिन यह व्यक्तिगत स्तर पर ली जा सकती हैं. 8 मार्च की यह छुट्टी भी इसी श्रेणी में आती है. जिसका लाभ केवल सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं.
स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थानों पर नहीं पड़ेगा असर
इस आरक्षित अवकाश का असर स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थानों पर नहीं पड़ेगा. सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे. छात्रों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह कोई विशेष अवकाश नहीं होगा.
पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है. सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी इस दिन छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन यह उनके वार्षिक दो आरक्षित छुट्टियों में से एक गिनी जाएगी.
महिलाओं के लिए विशेष अवसर
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों और सशक्तिकरण को मनाने का दिन है. पंजाब सरकार द्वारा यह अवकाश घोषित करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना और उनके योगदान को सराहना करना है. हालाँकि यह अवकाश केवल सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध है. लेकिन यह पूरे राज्य में महिलाओं के महत्व को दर्शाने का एक प्रयास है.
अन्य राज्यों में भी हो सकती हैं ऐसी घोषणाएँ
पंजाब के इस निर्णय के बाद अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह की पहल कर सकती हैं. कई राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कुछ राज्यों में छुट्टियाँ भी घोषित की जाती हैं.