शराब की दुकानों का ई लॉटरी सिस्टम से होगा आवंटन, जाने पात्रता की जरूरी शर्तें New Excise policy

New Excise policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इस बार शराब की दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा. यह फैसला दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से लिया गया है.

अब कोई भी व्यक्ति कर सकता है आवेदन

नई नीति के तहत शराब की दुकान लेने के इच्छुक व्यक्ति को आबकारी विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. अब कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है, जिससे नए आवेदकों को समान अवसर मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इच्छुक व्यक्ति 27 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

ई-लॉटरी के माध्यम से होगा दुकान आवंटन

सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया अपनाई है. इस लॉटरी सिस्टम के तहत:

  • सभी आवेदनकर्ताओं की लॉटरी 6 मार्च 2025 को संबंधित जिलों में आयोजित की जाएगी.
  • जिला अधिकारी (DM) की अध्यक्षता में यह लॉटरी प्रक्रिया पूरी होगी.
  • सफल आवेदकों को शराब की दुकान आवंटित की जाएगी.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • हैसियत प्रमाण पत्र (1 जनवरी 2024 के बाद जारी किया गया)
  • चरित्र प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शपथ पत्र
  • नॉमिनी का शपथ पत्र

कौन कर सकता है आवेदन?

  • आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए.
  • आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • एक व्यक्ति एक ही दुकान के लिए एक आवेदन पत्र दे सकता है. यदि एक व्यक्ति द्वारा एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं, तो सभी अतिरिक्त आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे और फीस जब्त कर ली जाएगी.
  • कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है. ये दोनों दुकानें एक ही जिले में या अलग-अलग जिलों में हो सकती हैं.

आबकारी आयुक्त की जानकारी

आबकारी आयुक्त ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई आबकारी नीति 2025-26 के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

  • आवेदन 17 फरवरी 2025 से शुरू होकर 27 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक पूरा किया जा सकेगा.
  • पहली लॉटरी 6 मार्च 2025 को संबंधित जिलों में होगी.

नई नीति से क्या लाभ होगा?

  • पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया: अब शराब की दुकानें लॉटरी सिस्टम के तहत आवंटित होंगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी.
  • नए आवेदकों को मौका: पहले से संचालित दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, जिससे नए आवेदकों को दुकान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.
  • ऑनलाइन प्रक्रिया: आवेदन से लेकर दस्तावेजों की अपलोडिंग तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी.
  • विभिन्न श्रेणियों के लिए लॉटरी: देसी शराब, मॉडल शॉप्स, कंपोजिट शॉप्स और अन्य कैटेगरी के लिए अलग-अलग लॉटरी होगी.

कैसे करें आवेदन?

यदि आप शराब की दुकान लेने के इच्छुक हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • विभागीय पोर्टल पर जाएं – exciseelotteryup.upsdc.gov.in
  • नया रजिस्ट्रेशन करें.
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
  • आवेदन जमा करने के बाद उसकी पुष्टि करें.
  • लॉटरी के नतीजे 6 मार्च 2025 को देखें.

शराब की दुकान के लिए आवेदन में सावधानियां

  • किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.
  • सुनिश्चित करें कि आवेदन में दी गई जानकारी सही और पूर्ण हो.
  • एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन कर सकता है, इसलिए अतिरिक्त आवेदन से बचें.
  • जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला चल रहा हो, वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते.

Leave a Comment